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बरेली में गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, तीन अपराधी छह महीने के लिए जिला बदर

बरेली। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बरेली प्रशासन ने तीन आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत तीन आरोपियों को छह-छह महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ बरेली जिले के अलग-अलग थानों में कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें इज्जतनगर थाना क्षेत्र के परतापुर चौधरी निवासी तौकीब पर 8 मुकदमे, कलारी गांव निवासी अजय पटेल पर 4 मुकदमे और मुड़िया अहमदनगर निवासी नैपाल यादव पर 8 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

तौकीब पर 8 मुकदमे

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के परतापुर चौधरी गांव निवासी तौकीब के खिलाफ गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) में कार्रवाई करते हुए छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। प्रशासन के मुताबिक उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में आठ मुकदमे दर्ज हैं।

अजय पटेल पर चार मामले

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कलारी गांव निवासी अजय पटेल के खिलाफ भी गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है।  उसे छह महीने के लिए बरेली जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के अनुसार अजय के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं।

नैपाल यादव भी जिला बदर

इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मुड़िया अहमदनगर निवासी नैपाल यादव को भी छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। प्रशासन ने बताया कि नेपाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आठ मुकदमे दर्ज हैं।

प्रशासन का कहना है कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों आरोपियों को बरेली जिले की सीमा से बाहर रहना होगा और जिला प्रशासन के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

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