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बरेली छावनी परिषद का बड़ा एक्शन: सदर बाजार में दो अनधिकृत निर्माण सील, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

बरेली। बरेली छावनी परिषद ने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को सदर बाजार क्षेत्र में दो भवनों को सील कर दिया। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 249 के तहत की गई इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया।

छावनी परिषद द्वारा मकान संख्या 537-538, सदर बाजार तथा मकान संख्या 625-629 (बड़ी मस्जिद परिसर), सदर बाजार में चल रहे अनधिकृत निर्माण कार्यों को लेकर पहले ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें निर्माण कार्य रोकने और नियमों के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन चेतावनी और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रहीं।

इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. तनु जैन के निर्देश पर छावनी परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों परिसरों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई।

सीलिंग अभियान का संचालन सेनेटरी सुपरिंटेंडेंट मनोज तिवारी एवं अवर अभियंता (ई एंड एम) मनोज यादव के संयुक्त पर्यवेक्षण में किया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक विकास चंद्र गुप्ता, भूमि लिपिक मोहम्मद इसराइल, अभिषेक सक्सेना, मार्केट इंस्पेक्टर सहित अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए थाना छावनी और सदर बाजार पुलिस का पर्याप्त बल मौके पर तैनात रहा। छावनी परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग की सराहना की है।

छावनी परिषद ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार का भवन निर्माण, संशोधन या विस्तार कार्य करना कानूनन अपराध है। परिषद ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में अनधिकृत निर्माण पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छावनी अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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