
बरेली। जनपद बरेली में माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने के आरोपों में घिरे मोहम्मद साजिद उर्फ साजिद सकलैनी को बड़ा झटका लगा है। आरोपी द्वारा दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने के लिए दायर की गई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है।
थाना बारादरी में 02 जनवरी 2026 को केस क्राइम संख्या 011/2026 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी ने एफआईआर को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की शरण ली थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही याचिका वापस लेनी पड़ी।
न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गया है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने साफ संकेत दिए हैं कि जनपद में शांति भंग करने या दंगा फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है।
प्रशासन का संदेश स्पष्ट है — शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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