बरेली, 20 मई 2025: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ने थाना आंवला के उप-निरीक्षक रहमत अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ गंभीर लापरवाही और कर्तव्यपालन में अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं, जिसके चलते विभागीय जांच शुरू की गई है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-05, गैंगस्टर एक्ट, बरेली द्वारा वाद संख्या 20/2022 (मु0अ0सं0 702/2018, धारा 379, 420, 413, 411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी) में रिसाकत पुत्र शराफत के खिलाफ 22 अप्रैल 2025 को गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। यह वारंट थाना आंवला को प्राप्त हुआ, जिसमें 8 मई 2025 को सुनवाई निर्धारित थी।
उ0नि0 रहमत अली ने इस वारंट को तामील करने या अदम तामील वापस करने के बजाय बिना कारण लंबित रखा। उनकी इस लापरवाही के चलते माननीय न्यायालय ने क्रिमिनल मिस0 सं0 10/2025 दर्ज कर 13 मई 2025 को नोटिस जारी किया। इसके बावजूद उ0नि0 ने वारंट तामील में कोई रुचि नहीं दिखाई, जिससे पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उ0नि0 रहमत अली के इस कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और कदाचार मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की। साथ ही, मामले की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कदम पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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