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कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की आरोपियों की गिरफ्तारी और न ही की गई रिकवरी
बदायूं : कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश मित्र पाल सिंह ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश करके या रिकवरी धनराशि प्राप्त करने का आदेश पारित होने के बाद पालन न किए जाने पर उसहैत, वजीरगंज, कोतवाली सदर व सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। सभी थाना प्रभारी निरीक्षकों द्वारा न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश ने अगली तिथि तक अभियुक्त की गिरफ्तारी या रिकवरी की धनराशि प्राप्त न होने या व्यक्तिगत पेश न होने पर सभी प्रभारी निरीक्षकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
उसहैत निवासी महिला द्वारा कोर्ट डाले गए मामले में उसके पति की गिरफ्तारी और रिकवरी वारंट चल रहे थे। जिसमें 22 अगस्त को आरोप पति उमर खां की गिरफ्तारी और रिकवरी वारंट के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसकी नियत तिथि निकल जाने के बाद उसहैत प्रभारी निरीक्षक ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगली तारीख 13 नवंबर नीयत की गई है। कोतवाली सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुमायुं खान उर्फ आशु के वारंट 4 सितंबर को प्राप्त कराए गए थे। जिसमें तिथि निकल जाने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई करने में अनदेखी की। थाना प्रभारी, सिविल लाइन को नोटिस जारी किया गया है।
अगले तारीख 4 अक्टूबर हे। सदर कोतवाली वाले मामले में गोविंद पुत्र राजू का वारंट 20 जुलाई को प्राप्त कराए गए। इसमें भी पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख 23 अक्टूबर निर्धारित हुई है। वजीरगंज वाले मामले मे आजिद पुत्र जमील खां के गिरफ्तारी और रिकवरी वारंट पर थाना पुलिस बार-बार न्यायालय मे आख्या प्रेषित कर रही है कि अभियुक्त देहरादून में रहकर मजदूरी कर रहा है लेकिन पुलिस उसे न्यायालय में पेश नहीं कर रही है। न ही भरण पोषण की धनराशि जमा हो रही है। इस मामले में अगली तारीख 13 नवंबर नीयत की गई है।
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