
बरेली में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन बदमाशों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद संबंधित थानों की पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। तीनों को 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर भेजा जाएगा।
जिला बदर किए गए आरोपियों में इज्जतनगर क्षेत्र के सुमित सक्सेना और सुमित यादव के साथ बहेड़ी के भौना गांव निवासी ताहिर शामिल हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने यह कार्रवाई की है।
आरोपियों पर गंभीर मुकदमे दर्ज
वीर सावरकर नगर निवासी सुमित सक्सेना पर मारपीट, धोखाधड़ी, पिस्टल दिखाकर धमकाने और जमीनों पर कब्जा करने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। उस पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्तियां हथियाने के आरोप भी हैं।
सुमित यादव भी धोखाधड़ी समेत कई मामलों में नामजद रहा है। पुलिस रिपोर्ट में उसकी गुंडागर्दी का उल्लेख किया गया है।
ताहिर पर स्मैक तस्करी, धर्म परिवर्तन कराने, मारपीट और गुंडागर्दी के कई मामले दर्ज हैं। उस पर हल्द्वानी निवासी चंद्रप्रकाश खंडूजा की जमीन पर कब्जा कर दुकानों का निर्माण कराने का भी आरोप है। ताहिर का पिता बड़े लला भी पुराना हिस्ट्रीशीटर रहा है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि छह माह की अवधि के दौरान यदि ये तीनों आरोपी जिले में नजर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दो आरोपियों को थाने में हाजिरी का आदेश
बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि गुंडा एक्ट में चालान किए गए दो अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई है।
शाहनवाज उर्फ बबलू (मोहल्ला जोगी नवादा) को चार माह के लिए पाबंद किया गया है। उसे हर माह के प्रथम और तृतीय रविवार को थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
अमन कश्यप (हरुनगला) को छह माह तक हर माह के प्रथम और तृतीय रविवार को थाने में हाजिरी देनी होगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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