वाहन पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखना पड़ा महंगा, ₹2000 का चालान
बरेली। यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले स्लोगन लिखकर वाहन चलाना एक चालक को भारी पड़ गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन के पीछे महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अशोभनीय वाक्य लिखा पाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए ₹2000 का चालान काटा गया।
चालान विवरण के अनुसार, वाहन के पीछे लिखा स्लोगन महिलाओं के व्यक्तित्व पर आघात करने वाला पाया गया। पुलिस ने इसे सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध मानते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(5)(e) के अंतर्गत कार्रवाई की। चालान राशि फिलहाल लंबित बताई गई है।
यातायात पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भड़काऊ या असंवेदनशील संदेश लिखना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर केवल वैध और मर्यादित संकेत/संदेश ही अंकित करें, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए और किसी की भावनाएं आहत न हो।

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