बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा मौलाना तौकीर रजा के करीबी मौ आरिफ के अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई, दो स्थानों पर चला बुलडोज़र
बरेली।उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के प्राविधानों के अंतर्गत बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज नियमित प्रवर्तन अभियान के तहत अवैध निर्माणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने दो स्थानों पर बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे व्यवसायिक निर्माणों को ध्वस्त किया।
कार्रवाई के दौरान मौके पर अवर अभियंता श्री संदीप कुमार, श्री अजीत साहनी, श्री सीताराम, श्री सुरेन्द्र द्विवेदी, सहायक अभियंता श्री धर्मवीर सिंह, अधिशासी अभियंता श्री योगेन्द्र कुमार, विशेष कार्याधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव श्री दीपक कुमार सहित प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
🔹 पहला मामला
मो0 आरिफ द्वारा रहमान अस्पताल के सामने, जगतपुर निकट पानी की टंकी, पीलीभीत बाईपास रोड पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था।
प्राधिकरण ने इस संदर्भ में वाद संख्या BDA/ANI/2024/0001187 (जोन-01 सेक्टर-01) योजित किया था। विपक्षी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद 30 जुलाई 2024 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। आज उक्त आदेश का पालन कर निर्माण को ध्वस्त किया गया।
🔹 दूसरा मामला
मो0 आरिफ द्वारा भूखंड संख्या–01 का भाग, गार्डन सिटी कॉलोनी, फ्लोरा गार्डन के बगल में पीलीभीत बाईपास रोड पर बिना स्वीकृति के बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कराया जा रहा था।
वाद संख्या BDA/ANI/2021/0000760 (जोन-01 सेक्टर-01) के अंतर्गत कार्यवाही चल रही थी। विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात 20 फरवरी 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसके पालन में आज इस निर्माण को भी गिरा दिया गया।
🔔 प्राधिकरण की चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने आमजन को आगाह किया है कि—
🔸 किसी भी प्रकार की प्लाटिंग या भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
🔸 बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण पूरी तरह अवैध है और ऐसे निर्माण का ध्वस्तीकरण कभी भी किया जा सकता है।
🔸 संपत्ति खरीदने वालों को सलाह दी जाती है कि भवन/प्लॉट खरीदने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें।
🔸 मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचें, अन्यथा किसी भी कार्रवाई की समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता एवं खरीदार की स्वयं की होगी।

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