लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर DGP मुख्यालय से नया आदेश जारी किया गया है। अब पुलिसकर्मियों को मौसम के अनुसार उपयुक्त वर्दी पहनने की अनुमति दी गई है, जिससे वे अधिक आरामदायक और प्रभावी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
नए निर्देशों के तहत वर्दी पहनने के नियम:
दिन के समय (सुबह से शाम तक) ग्रीष्मकालीन वर्दी अनिवार्य होगी।
रात के समय (शाम से सुबह तक) शीतकालीन वर्दी पहनने की अनुमति दी गई है।
सुबह और शाम के समय वर्दी पहनने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि बदलते मौसम में पुलिसकर्मी अधिक सहज महसूस कर सकें।
आदेश का उद्देश्य और प्रभाव
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों को मौसम के अनुकूल सुविधा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि पुलिस बल के जवान ठंड और गर्मी से प्रभावित हुए बिना अपनी ड्यूटी निभा सकें।
DGP मुख्यालय द्वारा जारी इस निर्देश का पालन सभी पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों और फील्ड में तैनात पुलिस बलों को करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के तहत अब पुलिसकर्मी दिन और रात के हिसाब से उपयुक्त वर्दी पहन सकेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और सुविधा बढ़ेगी।
पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि पुलिस बल हमेशा अनुशासित और प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।
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