बरेली। बरेली पुलिस ने “ऑपरेशन कंविक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हत्या और दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस की ठोस पैरवी और जांच के आधार पर माननीय न्यायालय, पास्को कोर्ट-02 बरेली ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है।
मामले का विवरण
थाना शीशगढ़, जनपद बरेली में दर्ज मुकदमा संख्या 36/2019, धारा 302/376(3)/201 पास्को एक्ट के तहत एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। पीड़िता के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।
अदालत का फैसला
बरेली पुलिस की प्रभावी जांच, साक्ष्यों की ठोस प्रस्तुति और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप, पास्को कोर्ट-02 बरेली ने 28 फरवरी 2025 को आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई:
1. धारा 302 (हत्या) के तहत: ₹15,000 का अर्थदंड एवं कठोर कारावास।
2. धारा 376(3) (दुष्कर्म) के तहत: ₹5,000 का अर्थदंड एवं 8 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।
3. कुल अर्थदंड: ₹28,000।
बरेली पुलिस की प्रभावी कार्यशैली
यह निर्णय “ऑपरेशन कंविक्शन” अभियान की सफलता को दर्शाता है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इस मामले की जांच में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बरेली पुलिस की टीम ने गहनता से कार्य किया।
इस ऐतिहासिक फैसले में पुलिस अधिकारियों और अभियोजन टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट ऑपरेशन कंविक्शन जनपद बरेली श्री मानुप पार्थिक, विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण सक्सेना, पुलिस लाइजनिंग अधिकारी गाजियाबाद निरीक्षक राजकुमार, हे0का0 राशिद हुसैन एवं कांस्टेबल गोकुल कोर्ट पेशकार थाना शीशगढ़ बरेली का विशेष योगदान रहा।
पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रिया
बरेली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सफलता पर अभियोजन टीम की सराहना की और कहा कि “ऑपरेशन कंविक्शन” के तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की सक्रियता से जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है और अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है।
बरेली पुलिस द्वारा यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे समाज में न्याय की उम्मीद और भी मजबूत हुई है।
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