‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज, पढ़िए पूरी खबर 

136 Views
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने फरवरी 2020 में शहर के कुछ हिस्सों में भड़के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘याचिका खारिज की जाती है.’
दरअसल, 24 फरवरी 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं थी, उस वक्त नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई थी, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और लगभग 700 लोग घायल हुए थे।
Share News