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बरेली। छह साल पहले अपनी पत्नी की जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के आरोपी अभिषेक उर्फ सनी को अदालत ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में अभिषेक की सास विनोद कुमारी और दो ननद रूबी व सोनी को बरी कर दिया गया है।
विवेक कुमार सिंह ने अपनी बहन आरती की शादी अभिषेक से करीब दो साल पहले की थी। 11 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे उन्हें पता चला कि आरती की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि आरती को उसके ससुराल वाले परेशान करते थे और दहेज की मांग करते थे। उन्होंने आरती के पति, सास, ननद और ननदोई पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था।
अदालत ने अभिषेक को दहेज हत्या के आरोप से बरी करते हुए जहर देकर हत्या का आरोपी पाते हुए सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील ने 10 गवाह पेश किए थे। न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पति की जिम्मेदारी पत्नी के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है और पत्नी को परिवार के अन्य सदस्यों की तरह संरक्षण और सुरक्षा देना पति का कर्तव्य है। इस मामले में अभिषेक ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए सजा का हकदार है।
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