पुलिस की मिली भगत के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार ना करने का लगाया आरोप

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मुख्य आरोपी का साथ देने वालो का विवेचना में नाम निकलने का भी लगाया आरोप

भास्कर टुडे / योगेश श्रीवास्तव 

बदायूं/बिसौली । थाना क्षेत्र बिसौली कोतवाली के अंतर्गत एक ग्रामीण ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया जिसमे पीड़ित द्वारा बताया गया की दिनांक 20.08.2024 को प्रार्थी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को प्रार्थी के पड़ोस का ही राजू पुत्र ताराचन्द्र उर्फ मैकू आयु करीब 20 वर्ष बहला फुसलाकर डरा धमकाकर अपने चाचा नरदेव उर्फ मुखिया, ताराचन्द्र उर्फ मैकू व धनदेवी पत्नी रामचरन की साजिश से ले गया। उक्त लोगों के कहने पर प्रार्थी की नाबालिग पुत्री अपने साथ दो जोड़ी कुण्डल सोने के व चांदी की हसली व एक सोने की जंजीर (चैन) कीमत करीब 1,50,000/- रू0 का जेवर जो पीड़ित की पत्नी का था ले गये। पीड़ित की पत्नी विमला का जेवर उक्त लोगों के कब्जे में है। पीड़ित ने घटना की रिपोर्ट थाना बिसौली में लिखायी और पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की लेकिन पीड़ित की नाबालिग पुत्री को पुलिस ने बाल कल्याण समिति बदायूँ को भेज दिया और आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित की नाबालिग पुत्री के ब्यान कोर्ट में व बाल कल्याण समिति के समक्ष होने के बाद नाबालिग किशोरी को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया है। पीड़ित का ये भी कहना है कि उसकी नाबालिग पुत्री का यौन शोषण किया गया है। अभियुक्तगण पीड़ित पर समझौता करने का दबाव बना रहे है तथा धमकी दे रहे है कि साले यदि तूने समझौता नही किया तो तुझे व तेरे बच्चों को जान से मार देगें। पीड़ित का ये भी आरोप है कि थाना कोतवाली बिसौली की पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना संतोषजनक व नियमानुसार नही कर रही है। अभियुक्तगण का पुलिस के साथ उठना बैठना है। आरोपी को आज तक गिरफ्तार नही किया गया है। आरोपी उक्त मुकद‌में के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है। मुल्जिम राजू 20-21 साल का है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर नाबालिग बता रहे है तथा अन्य आरोपी के नाम चार्जशीट से निकाले जा रहे है, राजू ने नरदेव, ताराचन्द्र, धनदेवी की मदद से प्रार्थी की नाबालिग पुत्री का यौन शोषण किया है व पीड़ित की पत्नी का उक्त जेवर आरोपी के कब्जे में है जो पुलिस द्वारा आज तक बरामद नही किया गया है। आरोपी द्वारा गंभीर अपराध कारित करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है. जिससे प्रार्थी को जान माल का खतरा बना हुआ है। कठोर कार्यवाही न होने के कारण उपरोक्त आरोपी के हौसले बुलन्द है। पीड़ित ने इस सम्बन्ध में थाना बिसौली की पुलिस को जानकारी दी किन्तु आज तक अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। यदि शीघ्र ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नही की गयी तो उपरोक्त मुख्य आरोपी पीड़ित व उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना को अन्जाम दे सकते है।

मु0अ0सं0-406/2024 सरकार बनाम राजू व 3 अन्य अन्तर्गत धारा-137 (3) बी०एन०एस० थाना कोतवाली बिसौली जिला बदायूँ को सुसंगत धाराओं में तरमीम कराने व उक्त मुकद‌मा की निष्पक्ष विवेचना कराने तथा आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आदेश पारित करने का निवदेन किया है जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक केके सरोज द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्राधिकारी को नियमनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया।

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