बुलंदशहर. अभियुक्त 1. सोहेल पुत्र शकील 2. सत्तार पुत्र शब्बीर निवासीगण मौ0 गोरखी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 वादी बाबू सैफी पुत्र यासीन सैफी निवासी जेवर रोड़ थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के भाई हनीफ की हत्या कर शव को जंगल में फेकने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 25.08.2014 को थाना सिकन्द्राबाद मुअसं– 726/2014 धारा 302, 34, 201 भादवि पजीकृत किया गया तथा 07.11.2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज बुधवार को न्यायाधीश मंजीत श्यौराण न्यायालय- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोहेल व सत्तार को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र सिंह चौहान मनुराज सिंह अरुण कुमार राघव व ईशान का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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