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चुनाव प्रचार पर नहीं होगी कोई भी पाबंदी
दिल्ली: एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने बताया कि 20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है… वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। 2 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में पांच मिनट से कम की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। दरअसल , दिल्ली के सीएम कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए गुरुवार को एक नया हलफनामा दायर किया था। ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। यह न तो फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है वह आज शाम या कल तक जेल से बाहर आ जायेंगे।
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