बरेली दंगो के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रज़ा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट

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नियत तारीख में पेश न होने पर न्यायालय सख्त, पुलिस को फटकार

मौलाना तौकीर रज़ा को समन तामील नही करा पाने वाले प्रेम नगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी पर कार्रवाई के निर्देश

न्यायालय ने कहा- मौलाना का सहयोग कर रही पुलिस

न्यायालय ने सीओ प्रथम संदीप सिंह को सौंपी समन तामील कराने की जिम्मेदारी


बरेली। जैसा कि पहले से ही आभास था। वर्ष 2010 के बरेली दंगों के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रज़ा 11 मार्च को न्यायालय में पेश नहीं हुए। प्रेम नगर पुलिस मौलाना को न्यायालय में पेश होने का समन भी तामील नही करा सकी। न्यायालय ने इसे पुलिस की घोर लापरवाही मानते हुए एसएसपी बरेली को थाना प्रभारी प्रेम नगर आशुतोष रघुवंशी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौलाना तौकीर रज़ा खां के विरूद्ध गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया है। सीओ प्रथम संदीप सिंह को एनबीडब्ल्यू का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने पांच मार्च को बरेली में 2010/12 के दंगों का स्वतः संज्ञान लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खां पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू की थी। न्यायालय ने मौलाना तौकीर रज़ा को उन दंगो का मास्टर माइंड बताते हुए 11 मार्च को उन्हें न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। मगर, प्रेम नगर पुलिस न तो समन तामील करा सकी। न ही मौलाना तौकीर नियत तारीख पर न्यायालय में पेश हुए। इस पर न्यायालय ने मौलाना तौकीर रज़ा के विरुद्ध गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया।

 

अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा खां के न्यायालय में उपस्थित न होने पर सख्त नाराजगी जताई । कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा को समन तामील न कराने की वजह जाननी चाही तो अपनी सफ़ाई में प्रेम नगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि उनकी ओर से थाना प्रेमनगर में तैनात उप निरीक्षक आनंद प्रकाश न्यायालय का समन तामील कराने के लिए मौलाना तौकीर रज़ा के घर गए। मगर, वह घर पर मौजूद नहीं मिले। इस कारण समन तामील नही हो सका। प्रेम नगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी की इस दलील पर न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायालय की ओर से 11 मार्च को पेश होने के लिए छह मार्च को ही पैरोकार को समन रिसीव करा दिया गया था लेकिन थाना प्रभारी प्रेम नगर आशुतोष रघुवंशी ने समन तामील न कराकर मौलाना तौकीर रज़ा का सहयोग किया। पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रेम नगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने ऐसा अपने उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश पर ही किया होगा।

 

अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने पुलिस के रवैए पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेम नगर थाना प्रभारी ने मौलाना तौकीर को समन तामील न कराकर भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 61 से 69 तक वर्णित विधिक नियमों का उल्लंघन किया है। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 65 के अंतर्गत न्यायालय के समन को अभियुक्त के घर पर चस्पा किया जा सकता था लेकिन थाना प्रभारी ने ऐसा नहीं करके मौलाना तौकीर रज़ा को अनुचित लाभ पहुंचाया। न्यायालय ने कहा कि मौलाना तौकीर को समन तामील न कराकर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 173 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करने का अपराध किया है। एसएसपी बरेली थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 173 के अंतर्गत प्रेम नगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी पर दंडात्मक कार्रवाई करें।

न्यायालय ने कहा कि लगभग तीन हफ्ते पहले मौलाना तौकीर रज़ा कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए थे। अब पुलिस उनको समन तामील नही करा पा रही है। न्यायालय को पुलिस का यह कथन बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि मौलाना फरार हो गए। वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। वह न्यायालय के समन का जानबूझकर पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए न्यायालय ने मौलाना तौकीर रज़ा के विरुद्ध तत्काल एनबीडब्ल्यू जारी कर सीओ प्रथम संदीप सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह एनबीडब्ल्यू का पालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान को निर्देशित किया कि वह प्रेम नगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी पर उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करें।

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